वाराणसी जिला प्रशासन को 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण पूरा कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश

उत्तर प्रदेश में, वाराणसी की एक अदालत ने जिला प्रशासन को 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण पूरा कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अदालत ने अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सर्वेक्षण करने वाले एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की गई थी। अदालत ने सर्वेक्षण का काम करने के लिए एक विशेष एडवोकेट कमिश्नर और एक सहायक एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त किया है।

इस वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अदालत के निर्देश के अनुसार ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण 6 मई को शुरू हुआ था।

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