लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक-2023 पारित कर दिया है। यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन का प्रावधान करता है। इसमें भारत के महापंजीयक की नियुक्ति का प्रावधान है जो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए निर्देश जारी कर सकता है। विधेयक में जन्म के मामलों में माता-पिता और सूचना देने वाले निर्दिष्ट व्यक्ति का आधार नंबर भी होगा। विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रीय डेटाबेस को अन्य डेटाबेस तैयार करने या बनाए रखने वाले अन्य अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया, जिसे हंगामे और चर्चा के बीच पारित कर दिया गया।
लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक-2023 पारित