मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में रह रहे विदेशी नागरिकों के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक से एक अलग डिवीजन का गठन करने के आदेश दिए है।
राज्य में विदेशी नागरिकों के निर्धारित अवधि से ज्यादा समय तक रूके रहने के एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि श्रीलंका, नाइजीरिया, चीन, ईरान और बांग्लादेश के तेरह हजार दो सौ नवासी नागरिक वीजा की समय से अधिक अवधि तक चेन्नई, तिरूचिरापल्ली और मदुरै में रह रहे हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि उनमें से कई लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और जेल में सजा काट रहे हैं। न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक से ऐसे लोगों की निगरानी करने और उन्हें उनके देश वापस भेजने को सुनिश्चित बनाने को कहा है।