पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भड़काऊ भाषण को लेकर आतंक रोधी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भड़काऊ भाषण को लेकर आतंक रोधी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज

पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमराम खान पर आतंकवाद रोधी अधिनियम के अंतर्गत आरोप दर्ज किया गया है। उनपर इस्‍लामाबाद में एक रैली को संबोधित करते समय एक न्‍यायाधीश और दो वरिष्‍ठ अधिकारियों को धमकी देने का आरोप है।

पाकिस्‍तान के आंतरिक मामलों के मंत्री राणा सनाउल्‍लाह ने कहा कि सरकार इमरान खान पर राजधानी इस्‍लामाबाद में शनिवार रात दिये गए भडकाऊ भाषण को लेकर मुकदमा दर्ज करने पर विचार कर रही है। शनिवार को इमरान खान ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्‍टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में कथित यातना के विरूद्ध इस्लामाबाद में अपने समर्थकों की रैली की। पुलिस और सरकार ने आरोपों का खंडन किया है। इस्‍लामाबाद पुलिस ने रैली में ड्यूटी पर तैनात मैजिस्ट्रेट की शिकायत पर इमरान खान के विरूद्ध आतंकरोधी अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।

इससे एक दिन पहले ही पाकिस्‍तान की मीडिया ने इमरान खान के भाषण के सीधे प्रसारण पर पाबंदी लगा दी थी।

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