पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड महामारी के कारण सुरक्षा उपायों के मद्देनजर दुर्गा पूजा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में पूजा समितियों से पंडालों में खुली जगह रखने और इसे चारों ओर से खुला रखने को कहा गया है। इस आदेश में उचित दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग प्रवेश तथा निकास का प्रबंध करने को कहा गया है। पूजा आयोजकों से दर्शकों के लिए मास्क बनाने तथा हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध कराने को कहा गया है। पूजा पंडालों में और आसपास सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाले विसर्जन आनन्दोत्सव को भी इस वर्ष रद्द कर दिया गया है।
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