तेलंगाना के स्कूल शिक्षा विभाग ने सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों के लिए एसओपी जारी की

तेलंगाना के स्कूल शिक्षा विभाग ने सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों के लिए एसओपी जारी की

तेलंगाना स्‍कूल शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्‍कूलों को निर्देश दिया है कि उन छात्रों को स्‍कूल से न हटाए जो माता या पिता या दोनों की कोविड के कारण मौत होने से शिक्षा शुल्‍क जमा नहीं कर पा रहे हैं या उनके पास स्‍कूल ड्रेस और पठन-पाठन सामग्री नहीं है।

तेलंगाना के स्कूल शिक्षा विभाग ने सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों के लिए एसओपी जारी की हैं ताकि कई दिनों के बाद ऑफ़लाइन क्लासेस शुरू होने के वजह से कोविड प्रोटोकॉल और शिक्षा के अन्य सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का ठीक से ध्यान रखा जा सके। एसओपी के अनुसार घर से पढ़ने के इच्छुक छात्रों को ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और स्कूल प्रबंधन को किसी भी छात्र को ऑफ़लाइन क्लासेस में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी भी बच्चे पर ऑफलाइन क्लास में शामिल नहीं होने पर जुर्माना भी नहीं लगाना चाहिए। एसओपी ने स्कूल प्रबंधन से कहा, सभी छात्रों और कर्मचारियों द्वारा कोविड एप्रोप्रियेट बेहवियर सुनिश्चित करने के लिए और अगले आदेश तक असेंबली ग्रुप एक्टिविटी और खेल जैसा कोई भी एक्टिविटीज़ आयोजित नहीं करने के लिए भी कहा है।

Related posts

Leave a Comment