जीएसटी परिषद ने शीरे पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया, गन्‍ना उत्‍पादक किसान होंगे लाभान्वित

जीएसटी परिषद ने शीरे पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया, गन्‍ना उत्‍पादक किसान होंगे लाभान्वित

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में आज नई दिल्‍ली में वस्‍तु और सेवा कर-जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक हुई। बैठक में वित्‍त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के वित्‍त मंत्री भी शामिल हुए। बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्‍त मंत्री ने बताया कि बैठक में जीएसटी अपीलीय ट्राइब्यूनल के अलावा बाजरा तथा शीरे पर जीएसटी की दरों के बारे में फैसला लिया गया। उन्‍होंने कहा कि परिषद ने शीरे पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इससे गन्‍ना उत्‍पादक किसान लाभान्वित होंगे।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खुले में बेचे जाने वाले बाजरे के आटे पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा लेकिन पैकेट में लेबल के साथ बेचे जाने वाले ऐसे आटे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। अपीलीय ट्राइब्‍यूनल पर लिए गए फैसले के बारे में उन्‍होंने कहा कि ट्राइब्‍यूनल के अध्‍यक्ष की अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष से बढाकर 70 वर्ष कर दी गई है।

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