केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम-2022 में संशोधन किये हैं, ताकि नागरिकों पर अनुपालन का बोझ कम किया जा सके। गृह मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति ने बताया है कि संशोधित नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधियों से दस लाख रुपये से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को तीन महीने के भीतर इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। इससे पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी और तीन दिन के भीतर केंद्र सरकार को जानकारी देना अनिवार्य था।
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