इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना पर अंतरिम रोक लगाने की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। परिणामस्वरूप व्यासजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होनी है और तब तक अदालत ने एडवोकेट जनरल को इलाके में कानून व्यवस्था बनाये रखने का आदेश दिया है।
आज मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने मस्जिद समिति को कोई राहत देने से इंकार कर दिया। पीठ ने कहा कि कमेटी ने वाराणसी जिला जज के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती नहीं दी है जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त किया गया था।
वाराणसी जिला जज ने आदेश पारित कर जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया था कि उचित प्रबंध कर तहखाने में पूजा करने की सुविधा उपलब्ध कराये जिसके तुरंत बाद 31 जनवरी से वहा तहखाने में पूजा प्रारंभ हो गई।