बिहार में आज अनलॉक के अगले चरण में कोविड संबंधित प्रतिबंधों में महत्वपूर्ण ढील देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए दिशानिर्देश कल से 25 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। नए दिशानिर्देशों के अनुसार सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से काम कर सकेंगे। सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी संस्थान, कोचिंग संस्थान, कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूल सामान्य रूप से काम कर सकेंगे। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति होगी। राजनीतिक, सामाजिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों और सभाओं के आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। दिशा-निर्देशों में कोविड संबंधित मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। सिनेमा हॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है।
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