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UP Government Scheme: यूपी की योगी सरकार फ्री में कराएगी बोरिंग, ऐसे उठाए लाभ

UP Government Scheme : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी में आम नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. इन्हीं योजनाएं में से एक योजना फ्री बोरिंग की हैं जिसका लाभ यूपी में रहने वालें नागरिक उठा सकते हैं. राज्य सरकार की इन योजनाओं के तहत राज्य के लोगों को निशुल्क बोरिंग कराने का मौका मिलता है. यूपी के ऐसे लोग जिनके पास सिंचाई का कोई भी साधन नही है, ऐसे लोग राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

सरकार की इस योजना के तहत खुद के खेत में अगर पम्पसेट लगवाते है, तो फिर इसके लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है. जो सामान्य जाति के किसान है, इन किसानों के पास अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि होना अनिवार्य है, हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए भूमि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, तो आइए जानते है इस योजना विस्तृत डिटेल जानकारी.

किसे मिलेगा योजना का लाभ

अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते है, तो फिर इसके लिए आपको यूपी राज्य का मूल्य निवासी होना जरूरी है.
यूपी के लघु एवं सीमांत वर्ग के जो किसान हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे.
ऐसे किसान जो किसी अन्य सुविधा के माध्यम से सिचाई सुविधा का लाभ ले रहे है, वह ही इसके पात्र होंगे.

इन दस्तावेजों की होगी जरुरत

इस योजना के लिए दस्तावेज की बात करें, तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो, संबंधित दस्तावेज (नवीनतम खतौनी 61 ख, खसरा) जरुरत होगी.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले लघु सिंचाई विभाग, यूपी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
इसके बाद होम पेज पर एक नया क्या है ऑप्शन दिखाई देगा.
इस विकल्प पर क्लिक करें अब आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे.
इसके बाद आपको डाउनलोड वाला विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करे.
इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको योजना हेतु आवेदन पत्र के लिए कई सारे ऑप्शन मिलेंगे.
यह पर आपको इस योजना हेतु आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें.
इसके बाद आपको इस आवेदन पत्र को प्रिंट कर लें जिन फॉर्म को आपने प्रिंट किया है इसको आपको सही भरना है.
इसके साथ ही आपको योजना के संबंधित सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स को इसके साथ संलग्न करना हैं.
जब आपका फॉर्म पूरी तरह से तैयार हो जाए तो आपको इस फॉर्म को खण्ड विकास अधिकारी, तहसील या लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में जाकर फॉर्म को जमा करवा देना है.

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