आरबीआई ने क्रेडिट जानकारी कंपनियों-सीआईसी या क्रेडिट ब्यूरो से डेटा का उपयोग करने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। भारत में चल रहे चीन से संबंध वाले उधार देने वाले ऐप्स से जुडी रिपोर्टों के बीच, नियमों में कहा गया है कि क्रेडिट ब्यूरो के साथ एक निर्दिष्ट उपयोगकर्ता बनने के लिए एक कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास होना अनिवार्य है।
क्रेडिट सूचना कंपनी (संशोधन) विनियम, 2021 के तहत एक ‘निर्दिष्ट उपयोगकर्ता’ के रूप में पात्र होने के लिए, एक इकाई को भारत में निगमित कंपनी या भारत में स्थापित एक वैधानिक निगम होना चाहिए।
मानदंडों में कहा गया है कि वैधानिक निगम के शासी क़ानून या कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन में क्रेडिट संस्थानों के समर्थन या लाभ के लिए, सूचना के प्रसंस्करण के व्यवसाय या गतिविधि की अनुमति होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि एक कंपनी के मामले में, नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार उसकी कुल संपत्ति 2 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, और निरंतर आधार पर यह शर्त पूरी होनी चाहिए। कंपनी के स्वामित्व में पर्याप्त विविधता होनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि कंपनी को व्यावपारिक गतिविधि या क्रेडिट संस्थानों के समर्थन के लिए सूचना के प्रसंस्करण में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। कम्पनी का एक साफ ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि कंपनी, उसके प्रमोटरों या निदेशकों को अतीत में किसी भी समय नैतिक या किसी आर्थिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
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