भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय संस्थानों और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों को एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।
रिज़र्व बैंक ने आज मुंबई में कहा कि यह सुविधा वर्तमान में केवल जी-20 देशों के यात्रियों के लिए चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसमें कहा गया है कि यह सुविधा धीरे-धीरे देश के सभी हवाई अड्डों पर मिलने लगेगी।
रिज़र्व बैंक ने बुधवार को यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया था। बैंक ने कहा था कि यूपीआई भारत में खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए एक प्रचलित भुगतान साधन बन गया है। बैंक ने कहा है कि यह सुविधा तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराई जाए।
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