भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी बैंकों और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को उत्तराधिकार योजना की सुविधा के लिए अपने बोर्ड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित कम से कम दो पूर्णकालिक निदेशक सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
एक आधिकारिक नोट में आर.बी.आई. ने कहा है कि पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या बैंक के बोर्ड द्वारा संचालन के आकार, व्यावसायिक जटिलता और अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन बैंकों को निर्देश दिया है जो वर्तमान में इस आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं कि वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत सर्कुलर जारी होने की तिथि के चार महीने की अवधि के भीतर पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
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