केरल हाई कोर्ट ने नन दुष्कर्म मामले में आरोपी पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य है
नन दुष्कर्म मामले में केरल हाईकोर्ट ने जालंधर के पूर्व बिशप और आरोपी फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में 27 सितम्बर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केरल पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में मुलक्कल को 21 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले तीन दिन तक उनसे पूछताछ की गई थी। इस दौरान उनके बयानों में विरोधाभास और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बिशप ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
वहीं आरोपित बिशप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। उन्होंने अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि उन्हें नन के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं और इन पर कार्रवाई की वजह से उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया है।
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