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GST परिषद ने कैंसर की दवाओं और विशेष चिकित्सा के लिए खाद्य उत्पादों को वस्‍तु और सेवा कर से छूट देने का निर्णय लिया

वस्‍तु और सेवाकर (GST) परिषद ने कैंसर के उपचार की दवाओं, दुर्लभ बीमारियों के उपचार की दवाओं और विशेष चिकित्सा के लिए खाद्य उत्पादों को वस्‍तु और सेवा कर से छूट देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद वित्‍तमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषद ने निजी ऑपरेटरों की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया है।

बिना पके, बिना तले स्नैक्‍स पर जीएसटी दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं। नकली ज़री के धागों पर दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं।

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