DFS सचिव ने PMJJBY & PMSBY के अंतर्गत कवरेज को बढ़ावा देने के लिए 10 केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की

DFS सचिव ने PMJJBY & PMSBY के अंतर्गत कवरेज को बढ़ावा देने के लिए 10 केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की

डॉ विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) वित्त मंत्रालय ने आज 10 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डाक विभाग एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर सूक्ष्म बीमा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत कवरेज को बढ़ावा देना है। दिनांक 01.04.2023 से लेकर 30.06.2023 तक चलने वाले तीन माह के इस अभियान में देश के सभी जिलों को कवर किया जाएगा।

डॉ. जोशी ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दोनों सूक्ष्म बीमा योजनाओं के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, खान श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, शहरी स्थानीय निकायों के श्रमिकों, मनरेगा श्रमिकों और पीएम किसान लाभार्थियों आदि को अधिकतम कवरेज प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ. जोशी ने मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए समर्थन मांगा जिससे कि इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके।

PMJJBY & PMSBY स्कीम

पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में जीवन और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना है। पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत, किसी भी कारण मृत्यु होने की स्थिति में पीड़ितों को 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जबकि पीएमएसबीवाई के अंतर्गत मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान की जाती है। ये दोनों योजनाएं कठिन परिस्थितियों में अंशधारकों और/या उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

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