CCI ने AIPCF VIII ए-टीई फंडिंग एलपी द्वारा पर्सियस पैरेंट एलपी में सीमित भागीदारी हितों के ~13% के निवेश से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी

CCI ने AIPCF VIII ए-टीई फंडिंग एलपी द्वारा पर्सियस पैरेंट एलपी में सीमित भागीदारी हितों के ~13% के निवेश से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एआईपीसीएफ VIII ए-टीई फंडिंग एलपी द्वारा पर्सियस पैरेंट एलपी में सीमित भागीदारी हितों के ~13% के निवेश से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।

एआईपीसीएफ VIII ए-टीई फंडिंग एलपी ( अधिग्रहणकर्ता ) एक नवगठित विशेष प्रयोजन वाहन है जो एक निवेश निधि के रूप में काम करेगा। आज की तारीख में, अधिग्रहणकर्ता के पास अपना कोई निवेश या गतिविधियाँ नहीं हैं।

अधिग्रहणकर्ता अमेरिकन इंडस्ट्रियल पार्टनर्स समूह (अधिग्रहणकर्ता समूह) से संबंधित है, जो एक परिचालन उन्मुख निजी इक्विटी समूह है, जिसका वैश्विक बाजारों में औद्योगिक व्यवसायों (जैसे, परिवहन और रसद, धातु और खनन, तथा एयरोस्पेस और रक्षा) में निवेश है।

पर्सियस पैरेंट एल.पी. (टारगेट) हल्के वाहनों और वाणिज्यिक ट्रकों तथा ऑफ-हाइवे वाहनों के लिए इंजन घटकों के विनिर्माण, विपणन और वितरण में लगी हुई है।

प्रस्तावित संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा लक्ष्य में निवेश शामिल है, जिसके माध्यम से अधिग्रहणकर्ता लक्ष्य (प्रस्तावित संयोजन) में सीमित भागीदारी हितों का ~13% सुरक्षित करेगा।

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