गृह मंत्रालय ने आज अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ के साथ नई दिल्ली में बैठक की। बैठक में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एण्ड रन मामलों के नये प्रावधानों को लेकर ट्रांसपोर्टरों की चिंता से जुडे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने की।
संसद में हाल मे पारित भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एण्ड रन मामलों में सात लाख रूपये का जुर्माना और दस साल कैद की सजा का प्रवधान किया गया है। ट्रक, टेक्सी और बस ओपरेटरों ने इसके विरूद्ध तीन दिन की हडताल शुरू की है। अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ ने कहा है कि इन प्रावधानों से वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा और इसे वापस लिया जाना चाहिए।
इस बीच गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हिट एण्ड रन मामलों में सजा की अवधि बढा कर दस साल की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में कहा था कि लापरवाह होकर वाहन चलाने वाले चालक दुर्घटनाएं करते है जिससे किसी की जान चली जाती है और फिर वह घटना स्थल से भाग जाते हैं।
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