सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बृहस्‍पतिवार तक चुनावी बांड का पूरा विवरण देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बृहस्‍पतिवार तक चुनावी बांड का पूरा विवरण देने का निर्देश दिया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने भारतीय स्‍टेट बैंक-एसबीआई को चुनावी बॉन्‍ड से संबंधित सभी विवरण की जानकारी देने का निर्देश दिया है। न्‍यायालय ने एसबीआई को 21 मार्च तक खरीददार और प्राप्‍तकर्ता राजनीतिक पार्टी के बीच के संपर्क को दर्शाने वाले यूनिक बॉन्‍ड नंबरों की भी जानकारी देने को कहा है। न्‍यायालय ने एसबीआई के अध्‍यक्ष को 21 मार्च की शाम 5 बजे तक न्‍यायालय के समक्ष हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस हलफनामे में यह दर्शाया जाना चाहिए कि एसबीआई ने बॉन्‍ड से संबंधित सभी जानकारी दे दी है।

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