सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई पात्रता पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई पात्रता पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई पात्रता पर विचार करने को कहा है। याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा स्वयं को खनन लीज पट्टे की मंजूरी की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने झारखंड हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय झारखंड सरकार द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट के 13 और 17 मई के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस याचिका में झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुनवाई पात्रता के आधार पर जनहित याचिका खारिज किए जाने की मांग की थी।

जनहित याचिका में झारखंड के मुख्यमंत्री तथा उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा संचालित कुछ फर्जी कंपनियों को दिये गये खनन लीज की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग की गई है।

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