आयकर अधिनियम, 1961 के साथ आयकर नियम, 1962 (नियम) के प्रावधानों के तहत कुछ प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में हो रही कठिनाइयों के बारे में करदाताओं एवं अन्य हितधारकों द्वारा की गई शिकायत पर विचार करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने परिपत्र संख्या 15/2021 दिनांक 03.08.2021 के जरिये ऐसे प्रपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने की नियत तिथियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके विवरण इस प्रकार हैं:
30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए किए गए प्रेषित रकम के संबंध में प्राधिकृत डीलर द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म संख्या 15 सीसी में तिमाही विवरण को नियम 37 बीबी के तहत 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था लेकिन उसे 2021 की परिपत्र संख्या 12, दिनांक 25.06.2021 के जरिये 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। अब इसे 31 अगस्त, 2021 को अथवा उससे पहले दाखिल किया जा सकता है।
वित्त वर्ष 2020- 21 के लिए फॉर्म संख्या 1 के तहत इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट को 30 जून, 2021 को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक था। उसे 2021 की परिपत्र संख्या 12 दिनांक 25.06.2021 के जरिये 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। अब उसे 31 अगस्त, 2021 को अथवा उससे पहले दाखिल किया जा सकता है।
पिछले वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म संख्या 64 डी में यूनिटधारक को किसी निवेश फंड द्वारा भुगतान अथवा प्राप्त आय का विवरण नियम 12 सीबी के तहत 15 जून, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। उसे दिनांक 25.06.2021 के परिपत्र संख्या 12 के माध्यम से 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। अब उसे 15 सितंबर, 2021 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
पिछले वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म संख्या 64 डी में यूनिटधारक को किसी निवेश फंड द्वारा भुगतान अथवा प्राप्त आय का विवरण नियम 12 सीबी के तहत 30 जून, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। उसे दिनांक 25.06.2021 के परिपत्र संख्या 12 के माध्यम से 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। अब उसे 30 सितंबर, 2021 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
इसके अलावा, कुछ प्रपत्रों की ई-फाइलिंग के लिए यूटिलिटी की अनुपलब्धता पर विचार करते हुए सीबीडीटी ने ऐसे प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए निर्धारित तिथियों को निम्नानुसार बढ़ाने का निर्णय लिया है:
30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए फॉर्म संख्या 10 बीबीबी के तहत भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पेंशन फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना नियम 2 डीबी के तहत 31 जुलाई, 2021 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। अब इसे 30 सितंबर, 2021 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए फॉर्म II एसडब्ल्यूएफ के तहत भारत में किए गए निवेश के संबंध में सॉवरिन वेल्थ फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना 2020 के परिपत्र संख्या 15, दिनांक 22.07.2020 के अनुसार 31 जुलाई, 2021 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत करना आवश्यक था। अब उसे 30 सितंबर, 2021 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
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