केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए उनसे स्व-संचालित तंत्र, खिलाड़ियों के अनिवार्य सत्यापन और भारत में स्थायी पते का नियम निर्धारित किये हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियमों का मसौदा जारी किया है। गेमिंग कंपनियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के दायरे में आएंगी। इन कम्पनियों से उम्मीद की जाती है कि वे देश के कानून और जुएंबाज़ी संबंधी नियमों का पालन करेंगी। सरकार ने उनसे अनिवार्य रूप से इन कानूनों का पालन करने को कहा है। नियमों के मसौदे में कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग संचालित करने वाली संस्थाएं नियमों के अंतर्गत दिए गए दिशा-निर्देशों का इमानदारी से पालन करेंगी। इन नियमों में कहा गया है कि ऑनलाइन गेमों की होस्टिंग, इनका प्रदर्शन, अपलोड, प्रकाशित या साझा ना किया जाए।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार का काम इंटरनेट के सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन के नियम निर्धारित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में बिचौलियों को अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि वे जुए य़ा सट्टेबाजी में लिप्त ना हों।
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑन लाइन गेमिंग के नियमों के मसौदे में स्व संचालित तंत्र प्रस्तावित किया गया है जिसमें हिंसक विषयवस्तु, लत लगाने वाली और यौन सामग्री को न दिखाने के नियम शामिल होंगे।
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में गेम खेलने वालों में 40 से 45 प्रतिशत महिलाएं हैं इसलिए गेमिंग की संचालन व्यवस्था को सुरक्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए कानून के मसौदे में सट्टेबाज़ी के विरूद्व कड़े प्रावधान किए गए हैं।
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