वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 22 सितम्बर को होगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दायर याचिका सुनवाई योग्य है। जिला न्यायाधीश ए के विश्वेस ने मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की पूजा-स्थल अधिनियम की दलील खारिज करते हुए सभी याचिकाकर्ताओं से अगली सुनवाई तिथि 22 सितम्बर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
पांच महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ सम्पत्ति है। समिति ने दायर याचिका की सुनवाई पात्रता पर भी सवाल उठाए।
अदालत के आज के फैसले को देखते हुए वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर महानिदेशक-कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्यव्यापी अलर्ट जारी किया गया है। फैसले से पहले हिन्दू और मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की थी।
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