वस्तु और सेवाकर परिषद ने आज कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर छूट की मंत्री-समूह की सिफारिशों को मोटे तौर से स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि एंटी फंगल दवाई एमफोटेरिसिन-बी और एंटीवायरल दवाई टोसिलिजुमैब को अब जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गंभीर कोविड मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर बारह से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि एंटीकोगुलेंट हेपारिन और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताई गई कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाइयों पर भी जीएसटी की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है।
वित्त मंत्री सीतारामन ने बताया कि लोगों को राहत देने के लिए जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने वाले उपकरण और इससे संबंधित चिकित्सा सुविधाओं पर जीएसटी दर बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है। कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सीमीटर, तापमान मापने वाले उपकरण और हैंड सैनेटाइजर भी अब सस्ते होंगे। इन पर जीएसटी की दर पांच प्रतिशत कर दी गई है। एंबुलेंस पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर बारह प्रतिशत कर दी गई है। विद्युत और गैस के जरिये होने वाले शवदाह पर जीएसटी दर 18 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। जीएसटी परिषद ने ये सभी छूट इस वर्ष सितम्बर तक के लिए बढ़ा दी हैं।
ये जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक थी। पिछले महीने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मंत्री समूह का गठन किया गया था। मंत्री समूह ने आठ दिन के भीतर ही रिपोर्ट सौंप दी थी।
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