रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, मध्य रेलवे ने यात्रियों को किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ ना ले जाने की सलाह दी है।
पुणे में कल एक प्रेस सम्मेलन में मध्य रेलवे के पूणे डिवीजन के पीआरओ डॉ रामदास भिसे ने बताया कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के समान की जांच की जा रही है और अगर किसी यात्री के पास ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ पाया जाता है तो यात्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
डॉ भिसे ने बताया कि हाल ही के दिल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस में आग लगने और कोल्हापुर रेलवे स्टेशन के बाहर विस्फोट की घटना से सबक लेते हुए रेलवे विभाग ने देश के सभी रेलवे स्टेशनों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। पूणे, मिराज और कोल्हापुर रेलवे स्टेशनों पर डॉग स्कॉड, आर पी एफ कर्मी और टी टी ई द्वारा यात्रियों के समान की जांच की जा रही है।
अगले पन्द्रह दिनों में रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ रेल के अन्दर भी सामान की जांच की जाएगी और मध्य रेलवे यात्रियों को सावधानी के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। पार्सल और पेन्ट्री कार के कर्मी समेत मध्य रेलवे के कर्मी, सफाईकर्मी और बाह्य कर्मियों को अग्नि दुर्घटना से बचाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
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