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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध क्लाउडटेल की अपील खारिज की

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें अनिवार्य बीआईएस मानकों का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं को घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री के लिए कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।

सीसीपीए ने अपने आदेश में कंपनी को निर्देश दिया था कि वह उपभोक्ताओं को बेचे गए 1,033 घरेलू प्रेशर कुकरों को वापस मंगाए और उपभोक्ताओं से वापस मंगाए गए प्रेशर कुकर की कीमतों की प्रतिपूर्ति करे तथा 45 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करे। कंपनी को क्यूसीओ का उल्लंघन करते हुए प्रेशर कुकर की बिक्री और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए 1,00,000 रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया था।

क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड “अमेज़ॅन बेसिक्स स्टेनलेस स्टील आउटर लिड प्रेशर कुकर, 4 एल (सीटी प्रेशर अलर्ट नहीं देती)” नामक प्रेशर कुकर की विक्रेता कंपनी है। प्रेशर कुकर का यूआरएल https://www.amazon.in/AmazonBasics-Stainless-Steel-Pressure-Cooker/dp/B071G5KNXK पर अमेज़ॅन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए पेशकश की जा रही थी।

01 फरवरी 2021 को लागू हुए क्यूसीओ के अनुसार, घरेलू प्रेशर कुकर को भारतीय मानक ब्यूरो (आईएस) 2347: 2017 के अनुरूप होना अनिवार्य है और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची II की योजना-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न धारण करना अनिवार्य है।

इसमे कोई संदेह नहीं कि घरेलू प्रेशर कुकर घरों में सबसे अधिक उपयोग में लायी जाने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं में से हैं, और परिवार के सदस्यों के तत्काल इस्तेमाल के रूप में मौजूद हैं। इसलिए, एक घरेलू प्रेशर कुकर, जो क्यूसीओ की अनिवार्य आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है, व्यापक स्तर पर उपभोक्ताओं और आम लोगों के जीवन व सुरक्षा के लिए अत्यधिक घातक और खतरनाक साबित हो सकता है।

वर्तमान मामले में, क्लाउडटेल को बिना निर्धारित अनिवार्य मानकों के और बीआईएस से लाइसेंस के तहत मानक (आईएसआई) चिह्न के बगैर उपभोक्ताओं को घरेलू प्रेशर कुकर बेचते हुए पाया गया था। क्यूसीओ लागू होने के बाद भी क्लाउडटेल द्वारा भारत में उपभोक्ताओं को गैर-प्रमाणित प्रेशर कुकर बेचा जा रहा था।

क्लाउडटेल ने सीसीपीए को दिए अपने जवाब में कहा था कि क्यूसीओ के लागू होने के बाद उसने प्रेशर कुकर के आयात को बंद कर दिया था। सीसीपीए द्वारा यह देखा गया कि हालांकि आयात निलंबित कर दिया गया था, लेकिन कंपनी ने उपभोक्ताओं को ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री बंद नहीं की थी। वास्तव में, इस प्रतिवेदन ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि क्यूसीओ के बारे में अवगत होने के बावजूद, कंपनी अभी भी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को ऐसे प्रेशर कुकर बेच रही थी।

सीसीपीए द्वारा पारित आदेश को क्लाउडटेल ने एनसीडीआरसी के समक्ष अपनी अपील में चुनौती दी थी। एनसीडीआरसी ने आज इस अपील को खारिज कर दिया।

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