महाराष्ट्र सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में और ढ़ील देते हुए रविवार से हर दिन रात 10 बजे तक होटल और रेस्तरां खुले रखने की अनुमति दे दी है। अभी शाम चार बजे तक ही होटल और रेस्तरां चलाने की अनुमति है। ग्राहकों को रेस्तरां के प्रतीक्षा क्षेत्र में मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने कोविड 19 पाबंदियों में और ढील देने का फैसला किया है। ऐसे में 15 अगस्त से मॉल, रेस्त्रां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात दस बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि इसके साथ यह भी शर्त होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण होना चाहिए। इसके अलावा दुकानें भी रात दस बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है। सरकार ने कहा है कि स्पा और जिम को भी इस शर्त पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात दस बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी दोनों टीके की दोनों खुराकें ले चुके हों। इंडोर खेलों की अनुमति होगी लेकिन सिनेमा हाल और उपासना स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
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