केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने पेयजल के संबंध में दो भारतीय मानक बनाए हैं यानी पेयजल- विशिष्टता के लिए आईएस 10500:2012 और पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली – पाइप से पेयजल आपूर्ति से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए आईएस 17482:2020।
देश भर में घरों में पेयजल आपूर्ति में संलग्न नागरिक एजेंसियों के लिए बीआईएस गुणवत्ता मानक अनिवार्य नहीं हैं।
जलापूर्ति राज्य का विषय है और जलापूर्ति से संबंधित प्रणालियों की योजना, डिजाइन, निष्पादन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की है।
अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल को लागू कर रही है ताकि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति पाइप के जरिए सुलभ कराई जा सके। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशा-निर्देश के अनुसार, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आईएस 10500:2012 को अपनाया जाना है और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वर्ष में एक बार रासायनिक एवं भौतिक मानकों के संदर्भ में और वर्ष में दो बार जीवाणुतत्व – संबंधी मानकों के संदर्भ में पेयजल स्रोतों की जांच करने की सलाह दी गई है।
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