निर्वाचन आयोग ने पुद्दुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्रों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के अनुरूप विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों को अपने चुनाव घोषणापत्र की तीन प्रतियां प्रकाशन के तीन दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जमा करनी होंगी। यदि घोषणापत्र किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होता है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध कराना होगा।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि दल एक घोषणापत्र प्रस्तुत करें जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि घोषणापत्र में उल्लिखित सभी वादे और योजनाएं आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करती हैं।
पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, दलों को अपने वादों के पीछे के तर्क, आवश्यक वित्तीय संसाधनों और कार्यान्वयन योजना को स्पष्ट रूप से दर्शाने की सलाह दी गई है। आयोग ने कहा कि जनता का विश्वास हासिल करने के लिए केवल यथार्थवादी और कार्यान्वयन योग्य वादे ही किए जाने चाहिए।
पुद्दुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी जवाहर ने निर्देश दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान कोई भी घोषणापत्र जारी नहीं किया जाएगा। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है।
जनगणना के तहत मकानों की गिनती का पहला चरण आज से कई राज्यों में शुरू… Read More
अमरीका ने रूस या ईरान से तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में कोई और छूट… Read More
हिंद महासागर पोत (आईओएस) सागर 14 अप्रैल 2026 को मालदीव के माले से छह दिवसीय… Read More
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के… Read More
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में अर्बन चैलेंज… Read More
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में एम्स नागपुर के दीक्षांत समारोह में… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment