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निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस विधायक नरेन्‍द्र नाथ चक्रवर्ती को सार्वजनिक सभा, रोडशो और साक्षात्‍कार पर सात दिन का प्रतिबंध लगाया

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन पर तृणमूल कांग्रेस विधायक नरेन्‍द्र नाथ चक्रवर्ती को सार्वजनिक सभा, रोडशो और साक्षात्‍कार पर आज से छह अप्रैल की रात आठ बजे तक सात दिन का प्रतिबंध लगाया है। प्रचार के दौरान विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाया और अपने कार्यकर्ताओं से उन्‍हें डराने धमकाने के लिए कहा था। निर्वाचन आयोग ने पाया कि विधायक द्वारा दिया गया बयान शांतिपूर्ण, स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष चुनाव के लिए खतरा है।

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