नागालैंड में शहरी स्थानीय निकाय- यूएलबी के चुनाव अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। नागालैंड नगर निगम अधिनियम 2001 को नागालैंड नगर निगम अधिनियम (निरसन अधिनियम 2023) के माध्यम से पूरी तरह से निरस्त करने के बाद यह आवश्यक हो गया था। राज्य चुनाव आयुक्त टी म्हाबेमो यंथन ने कल अधिसूचना के माध्यम से कहा कि राज्य में तीन नगर पालिकाओं और 36 नगर परिषदों के लिए इस वर्ष 16 मई को होने वाले चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नागालैंड विधानसभा ने हाल ही में संपन्न 14वीं विधानसभा के पहले सत्र में नागालैंड नगर निगम अधिनियम- निरसन अधिनियम 2023 पारित किया था।
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