सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना [जीएसआर 885 (ई)] दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के माध्यम से दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए वैसे भारी वाहनों के साथ-साथ ट्रेलरों को अधिकतम तीन डेक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है, जिसमें लोड बॉडी ड्राइवर के केबिन के ऊपर बाहर की ओर निकली हुई नहीं हो। इस कदम से दुपहिया वाहनों की ढुलाई क्षमता 40-50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।
यह प्रस्ताव तीन-डेक के वाहनों की गतिहीन अवस्था में स्थिरता परीक्षण और गतिशील अवस्था में स्थिरता से संबंधित पहलू की जांच के बाद किया गया है।
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केन्द्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 के नियम 93 में मोटर वाहनों के परिमाप के बारे में प्रावधान है। यह नियम रोड ट्रेनों को 25.25 मीटर (लंबाई), 2.6 मीटर (चौड़ाई) और 4.5 मीटर (ऊंचाई) के सीमित परिमाप वाले मोटर वाहनों के रूप में परिभाषित करता है। रोड ट्रेनों की भार वहन क्षमता 55 टन तक सीमित है-ये चुनिंदा मार्गों पर चलेंगी।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना [जीएसआर 886 (ई)] दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के माध्यम से रोड ट्रेनों के लिए ब्रेक लगाने, वजन के अनुपात में शक्ति, प्रकाश व्यवस्था, गतिशीलता आदि जैसी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के बारे में एक नया नियम 125के जोड़कर सीएमवीआर 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्तावित किया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक 1 मार्च, 2022 को और से, रोड ट्रेन के प्रकार से संबंधित स्वीकृति और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित किए जाने वाले ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस)-113 के अनुरूप होगी।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एस.ओ. 5419 (ई) दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के माध्यम से (अ) एम और एन श्रेणी के वाहनों (यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों) के लिए ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) 038 (आरईवी. 2) का संशोधन करने (ब) दोपहिया एवं तीन पहिया और क्वाड्रिसाइकिल के संदर्भ में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन और बैटरी के लिए एक नया मानक एआईएस 156 जारी करने को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना में बैटरी सुरक्षा से जुड़े पहलू को शामिल किया गया है, जोकि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की समग्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कई आवश्यकताएं प्रणाली या वाहन स्तर से संबंधित हैं। इससे सुरक्षा में और सुधार होगा। एआईएस 038 (आरईवी. 2) वैश्विक तकनीकी विनियमों के अनुरूप है।
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