दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा है। राहुल गांधी ने 22 नवंबर को दिये एक भाषण में पाकेटमार शब्द का इस्तेमाल किया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने कहा कि बयान सही नहीं था तथा उन्होंने निर्वाचन आयोग से 23 नवंबर को राहुल गांधी को जारी किये गये नोटिस पर कानून के अनुसार आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने को कहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री के लिए अभद्र शब्द इस्तेमाल करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा
