दिल्ली सरकार ने कल सुबह से कोविड प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की। दिल्ली मेट्रो शत-प्रतिशत क्षमता के साथ चलेगी, लेकिन किसी को भी खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड मामलों में कमी को देखते हुए इन छूटों की घोषणा की गई है। नए दिशा-निर्देश सोमवार सवेरे 5 बजे से 9 अगस्त तक सवेरे 5 बजे या अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश जारी कर यह भी बताया कि दिल्ली में कल से शादी और अंतिम संस्कार में एक सौ लोग शामिल हो सकेंगे।
दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बार फिर से खुलेंगे। सभी दुकानें जरूरी या गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए सप्ताह के सातों दिन खुलेंगी। हालांकि, गैर-जरूरी सामानों की बिक्री करने वाली दुकानों का समय सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच होगा।
इसी तरह स्पा को दोबारा खोलने के लिए, आपदा प्राधिकरण ने कहा कि यहां के सभी कर्मचारियों को कोविड रोधी दोनों टीके लगाने होंगे, या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच से गुजरना होगा। प्राधिकरण ने कहा कि सड़कों के किनारे साप्ताहिक बाजारों को खुलने की अनुमति नहीं होगी।
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