दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नये सिरे से सम्मन भेजे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया है।
प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत के आधार पर अदालत का यह आदेश आया है। निदेशालय ने अपनी शिकायत में कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति से जुड़े मामले में भेजे गये सम्मन का पालन नहीं कर रहे हैं।
दिल्ली की आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम कानून की धारा-50 के अंतर्गत दायर आरोप पत्र में अनेक बार मुख्यमंत्री केजरीवाल का उल्लेख किया है। निदेशालय का आरोप है कि 2021-22 में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की तैयारी के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल अन्य आरोपियों के संपर्क में थे।
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