चुनाव आयोग ने NCP के विवाद का निपटारा किया, अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया

चुनाव आयोग ने NCP के विवाद का निपटारा किया, अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया

6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद, चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विवाद का निपटारा किया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया।

चुनाव आयोग ने अपने नए राजनीतिक गठन के लिए एक नाम का दावा करने और आयोग को तीन प्राथमिकताएं देने का एक बार का विकल्प प्रदान किया है। रियायत का उपयोग 7 फरवरी, 2024 को दोपहर 3 बजे तक किया जा सकता है।

NCP के नाम और चुनाव चिह्न के मामले में चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने पर सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, “जो शिवसेना के साथ उन्होंने किया वही हमारे साथ किया। इस पार्टी का संस्थापक सदस्य एवं संस्थापक नेता एक ही व्यक्ति रहे हैं और वह शरद पवार हैं। माहौल कुछ और है, देश में ‘अदृश्य शक्ति’ है जो यह सब कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे।”

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