केन्द्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-मनरेगा के तहत संशोधित पारिश्रमिक के बारे में अधिसूचना जारी की है। हरियाणा में अकुशल मजदूर को प्रतिदिन 374 रुपये, गोवा में 356, कर्नाटक में 349, केरल में 346 और पंजाब में 322 रुपये की मजदूरी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि अधिसूचना 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी दर में इससे पहले पिछले वर्ष मार्च में संशोधन हुआ था।
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