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केंद्र ने निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘ परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए)‘ स्कीम में संशोधन किया

केंद्र ने निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) ‘ स्कीम को संशोधित कर दिया है।

वाणिज्य विभाग ने फरवरी, 2019 में माल भाड़े के अंतर्राष्‍ट्रीय घटक के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए, कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली उच्चतर मालभाड़ा लागत के नुकसानों को कम करने के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए)‘ स्कीम लागू की थी। आरंभ में यह स्कीम 01.03.2019 से 31.03.2020 की अवधि के लिए लागू थी और बाद में इसे विस्तारित कर 31.03.2021 तक के लिए प्रभावी कर दिया गया था।

अब विभाग ने निर्यात के लिए निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘संशोधित परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) ‘ स्कीम को 01.04.2021 को या बाद में 31.03.2022 तक के लिए प्रभावी करने को अधिसूचित कर दिया है। वर्तमान स्कीम निर्यात के लिए 31.03.2021 तक प्रभावी रूप से प्रचालन में बनी रहेगी।

संशोधित स्कीम में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव किए गए हैं:

डेयरी उत्पाद, जो पहले की स्कीम के तहत शामिल नहीं थे, संशोधित स्कीम के तहत अब सहायता के पात्र होंगे।
सहायता की दरें बढ़ा दी गई हैं, समुद्र द्वारा निर्यात किए जाने पर 50 प्रतिशत तथा हवाई जहाज द्वारा निर्यात किए जाने पर 100 प्रतिशत की बढोतरी की गई है।

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