सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि वाहन, जो राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं हैं तथा विभिन्न गैसों जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि एवं खतरनाक या जोखिमभरे सामानों को ले जाते हैं, में वाहन अवस्थिति निगरानी उपकरण (लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) मौजूद नहीं होते हैं।
तदनुसार, मंत्रालय ने जी.एस.आर 617(ई) दिनांक 3 अगस्त, 2022 के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि एन2 और एन3 श्रेणियों के प्रत्येक वाहन, जिनका निर्माण नए मॉडलों के सन्दर्भ में 1 सितंबर, 2022 को या इसके बाद होगा तथा मौजूदा मॉडलों के मामले में 1 जनवरी, 2023 को या इसके बाद होगा और जो खतरनाक या जोखिमभरे सामान का परिवहन करते हैं; में एआईएस 140 के अनुसार एक वाहन अवस्थिति निगरानी उपकरण (लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) लगाया जाएगा।
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