नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा है कि हवाई कम्पनियां हवाई अड्डों चेक-इन-काउन्टर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती है। यात्रियों से बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगने की खबरों के मद्देनजर यह स्पष्टीकरण दिया गया है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि अतिरिक्त शुल्क की बसूली विमान नियम 1937 के प्रावधानों के अर्न्गत दिये गये निर्देशों के अनुकूल नहीं है। मंत्रालय ने विमान कम्पनियों को सलाह दी है कि बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त फीस न लें क्योंकि ये विमान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है।
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