सुप्रीम कोर्ट ने संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राष्‍ट्रपति से कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राष्‍ट्रपति से कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई से आज इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और पी.एस. नरसिम्हा ने याचिकाकर्ता के वकील जया सुकिन से कहा कि न्‍यायालय को पता है कि याचिका क्यों और कैसे दायर की गई और वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं है।

जया सुकिन ने कहा कि अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति देश का कार्यकारी प्रमुख होता है और राष्‍ट्रपति को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया जाना चाहिए था। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर न्‍यायालय याचिका पर विचार नहीं करना चाहता है, तो उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए।

Related posts

Leave a Comment