सरकार ने कहा है कि धनशोधन अधिनियम 2002, क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल सम्पत्ति के व्यापार पर लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में बताया है कि वर्चुअल डिजिटल सम्मपत्तियों और फिएट करेंसीज यानी आभासीय मुद्रा तथा एक या अधिक किस्म की वर्चुअल डिजिटल सम्पत्तियों के बदलाव और वर्चुअल डिजिटल सम्पत्तियां धनशोधन कानून के दायरे में आयेंगी। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल सम्पत्तियों को सुरक्षित रखने और वर्चुअल डिजिटल सम्पत्तियों की बिक्री और पेशकश से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भाग लेना भी धनशोधन कानून के अंतर्गत आयेगा।
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