श्रीनगर की एक अदालत ने नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ धन शोधन मामले में पेश होने का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस घोटाले में फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ दायर मामले का संज्ञान लेते हुए कल श्रीनगर के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने 27 अगस्त को इन्हें पेश होने के लिये समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 31 मई को फारूक अब्दुल्ला से तीन घंटे से पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ का नियमित खाता होने का बावजूद राशि जमा कराने और निकालने के लिए छह नए खाते खोले गए। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला के निर्देश पर ऐसा किया गया जो उस समय जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे और हस्तांतरित राशि के लाभार्थी भी थे।
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