महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोविड की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए गणेश उत्सव के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। उत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगा दी है।
महाराष्ट्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे गणेशोत्सव के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक मंडलों को स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी और अपने पंडाल मर्यादित रूप से प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार बनाने होंगे। गणेश मूर्ति लाते समय तथा उनके विसर्जन के समय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है और इस साल भी यह उत्सव अत्यन्त सादगी से मनाने का आह्वान किया है। सार्वजनिक गणेश मंडलों की मूर्ति चार फुट से कम और घरों में पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति दो फुट से कम ऊंचाई की होनी चाहिए तथा विसर्जन के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जाने के बजाय स्थानीय प्रशासन, गृह निर्माण संस्था, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था की मदद से कृत्रिम तालाब का निर्माण करने को भी कहा गया है।