दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा प्रमुख और झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबु सोरेन को आय से अधिक सम्पत्ति मामले में राहत दी है। न्यायालय ने लोकपाल के समक्ष उनके खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। शिबु सोरेन ने कार्यक्षेत्र के आधार पर सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश देने वाली लोकायुक्त की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी थी। शिबु सोरेन ने लोकपाल के सितम्बर 2020 के आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें लोकपाल ने सीबीआई को आरंभिक जांच करने और रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। शिबु सोरेन के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने झारखण्ड में गलत तरीकों से दस वर्ष से अधिक समय तक बडे पैमाने पर धन और परिसम्पत्तियां अर्जित की।
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