केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले पर खुशी मनाने वाले लोग विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं। श्री शाह ने ट्वीट संदेश में कहा कि संसद से विधिवत रूप से पारित सी.वी.सी. अधिनियम में संशोधनों को न्यायालय ने बरकरार रखा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट लोगों और कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियां पहले जैसी ही रहेंगी। गृहमंत्री ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर है और धनशोधन के अपराधों तथा विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने के अपने मुख्य उद्देश्य पर केंद्रित है।
उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल तीसरी बार बढाने के केंद्र सरकार के आदेश को आज खारिज कर दिया।