गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हरियाणा सरकार ने राज्य में आपराधिक मामलों की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए जाने के कारण सजा काट रहे कैदियों को विशेष छूट देने का फैसला किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि जिन दोषियों को 10 वर्ष या उससे अधिक कैद की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिनों की छूट दी गई है और जिन दोषियों को पांच साल से अधिक लेकिन 10 साल से कम कैद की सजा सुनाई गई है उन्हें 45 दिनों की छूट दी गई है। इसी तरह पांच साल से कम सजा पाने वाले दोषियों को 30 दिन की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि यह छूट उन सभी दोषियों को भी दी जाएगी जो पैरोल पर हैं, बशर्ते कि वे अपनी पैरोल समाप्ति के बाद नियत तारीख पर संबंधित जेलों में आत्मसमर्पण करें।
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