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UGC ने भारत में विदेशी विश्‍वविद्यालयों को अपना परिसर स्‍थापित करने के नियम जारी किए

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग- यूजीसी ने भारत में विदेशी विश्‍वविद्यालयों को अपना परिसर स्‍थापित करने और संचालित करने के लिए नियमों की घोषणा कर दी है।

विदेशी विश्‍वविद्यालयों को परिसर में नए पाठ्यक्रम आरम्‍भ करने के लिए यूजीसी की अनुमति लेनी होगी। भारत में परिसर स्‍थापित करने के इच्‍छुक विदेशी विश्‍वविद्यालय को विश्‍व के शीर्ष 500 विश्‍वविद्यालयों में शामिल होना चाहिए। विदेशी विश्‍वविद्यालय देश में कई परिसर स्‍थापित कर सकता है, लेकिन उसे प्रत्‍येक के लिए अलग से आवेदन करना होगा। यूजीसी ने कहा है कि विदेशी विश्‍वविद्यालय अपने परिसरों में शिक्षकों और कर्मचारियों को स्‍वतंत्र रूप से भर्ती कर सकेंगे। विदेशी विश्‍वविद्यालय के भारत में परिसर ऑनलाईन या दूरस्‍थ शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित नही कर सकेंगे।

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