सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-एनडीएमए को कोविड के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए दिशा निर्देश तय करने को कहा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एनडीएमए को यह भी निर्देश दिया कि छह सप्ताह के अंदर अनुग्रह की राशि तय की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कोरोना संक्रमण के शिकार हुए लोगों के परिवार के लिए चार-चार लाख रूपये अनुग्रह राशि की मांग की याचिका पर दिया है। केन्द्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि राज्य सरकारें इस राशि का भुगतान वहन नहीं कर सकती और इसके लिए व्यापक उपाय किए जाने की दलील दी थी।
ICC क्या है? क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी संस्था की पूरी जानकारी क्रिकेट की दुनिया… Read More
शशि थरूर फिर चर्चा में, बयान और राजनीतिक गतिविधियों पर सबकी नजर कांग्रेस के वरिष्ठ… Read More
RUHS CUET 2026 Result जारी, उम्मीदवारों का इंतजार खत्म राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS)… Read More
ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान मैच स्कोरकार्ड: 22 रन से जीता पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच… Read More
1 जून को बदलेगा मौसम का मिजाज, उत्तर भारत में बारिश और तेज हवाओं का… Read More
Anthropic के Claude AI की खासियतें क्या हैं? Claude AI की सबसे बड़ी विशेषता इसका… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment